Gurugram News Network – लोकसभा चुनावों का आगाज हो गया है। 25 मई को गुरुग्राम में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम जिले की राजस्व सीमा के भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सभी लाइसेंस शुदा हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों व रजिस्टर्ड हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें।
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपने आदेशों में कहा है कि लाइसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है ताकि लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके।
जिलाधीश के आदेशानुसार बैंकों के नाम पर लाइसेंस रखने वाले विभिन्न बैंकों / निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड / विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड / सुरक्षित परिवहन के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को हथियार रखने की छूट दी गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट, उपमंडलाधीश को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा है कि हथियार रखने वाले अपने हथियार को संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत हथियार डीलरों के पास उचित रसीदों के साथ तुरंत जमा करें और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत कर अपने हथियार वापस प्राप्त कर सकते हैं।